📍 भोपाल / जबलपुर — मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान की पुश्तैनी संपत्ति को लेकर 25 साल से चल रहे कानूनी विवाद में ट्रायल कोर्ट के पुराने फैसले को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक साल के भीतर ट्रायल कोर्ट इस संपत्ति विवाद की दोबारा सुनवाई करके नया फैसला सुनाए।
💼 किससे जुड़ा है मामला?
यह संपत्ति बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान की परदादी साजिदा सुल्तान से जुड़ी है। ट्रायल कोर्ट ने पहले साजिदा सुल्तान को पूरी पैतृक संपत्ति का हकदार माना था। अब हाईकोर्ट ने इस निर्णय को खारिज कर दिया है।
🧾 वारिसों ने क्या कहा?
नवाब के अन्य वारिसों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के न्यायपूर्ण बंटवारे की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि सिर्फ एक वारिस को पूरी संपत्ति देना न्यायसंगत नहीं है।
⚖️ अब क्या होगा?
हाईकोर्ट के अनुसार:
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ट्रायल कोर्ट 1 साल में पुनः सुनवाई करेगा।
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यह फैसला तय करेगा कि नवाब हमीदुल्ला खान की अरबों की संपत्ति का कौन वारिस है और किस हिस्से का हकदार है।
👨⚖️ वकील की टिप्पणी:
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता पक्ष के वकील हर्षित बारी ने बताया:
“अब यह देखना होगा कि किसे कितना हक मिलना चाहिए। ट्रायल कोर्ट का नया फैसला ही अब इस राजसी विरासत का बंटवारा तय करेगा।”
🏰 नवाब हमीदुल्ला और भोपाल रियासत
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नवाब हमीदुल्ला खान, भोपाल रियासत के अंतिम शासक थे।
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उनकी बेटी साजिदा सुल्तान को ट्रायल कोर्ट ने सभी संपत्तियों का वारिस माना था।
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साजिदा सुल्तान, सैफ अली खान की परदादी और मंसूर अली खान पटौदी की मां थीं।
⚠️ सैफ अली खान के लिए यह फैसला बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि अब तक वह इस राजसी विरासत पर अधिकार के दावे से जुड़े रहे हैं।